गुलाबपुरा एडीजे कोर्ट का फैसला- पंजाब के तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

 

 भीलवाड़ा बीएचएन।  अफीम डोडा-चूरा तस्करी मामले में पंजाब के पटियाला जिले के गांव भैंनी निवासी जसपाल सिंह पुत्र हरबंस सिहं सिख को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, बुधवार को एडीजे गुलाबपुरा सरिता मीणा ने सुनाया। 

  अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने बीएचएन को बताया कि 27 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर 29 मिल चौकी पर गुलाबपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर गोवर्धन सिंह ने दीवान गेनाराम, कांस्टेबल सुमित, संजय, शीशराम व पुखराज के साथ नाकाबंदी की। इस दौरान भीलवाडा की और से आई महिन्द्रा एक्सयूवी को पुलिस ने रोका। उसकी तलाशी ली तो 6 प्लास्टिक बैग में 102 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा मिला। इससे पहले गाड़ी रुकवाने पर वाहन में सवार तस्कर एक्सयूवी छोड़कर खेतों में भाग गया। जिसे पीछा कर पुलिस ने पकड़ा था।  पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर तस्कर जसपाल सिंह सिख को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये गये और 24 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर तस्कर जसपाल पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को कोर्ट ने आरोपित को सजा और जुर्माने से दंडित किया।  

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