आदर्श हत्याकांड की जांच अब एसओजी करेगी, पुलिस जांच से हाईकोर्ट असंतुष्ट

 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। शहर के पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर में 10 मई की रात आदर्श तापडिय़ा की चाकूओं से गोदकर हत्या मामले की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) करेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। यह आदेश मृतक के भाई मयंक तापडिय़ा की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुये दिये है। बता दें कि इस मामले में आगामी सुनवाई 23 नवंबर को होगी। 
उल्लेखनीय है कि भोपालपुरा, शास्त्रीनगर निवार्सी   मयंक तापडिय़ा पुत्र ओम तापडिय़ा ने दस मई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि  आज रात 10.51 बजे उसके भाई आदर्श तापडिय़ा ने अपने मोबाइल  से परिवादी के मोबाइल   पर फोन किया कि  तू ब्राह्मणी स्वीट पर जल्दी आ जा।  मुझे  (चार लोगों का नाम लेते हुये) व 6-7 अन्य ने घेर लिया । मुझे जान से मार देंगे। इस पर परिवादी बाइक लेकर तुरंत वहां पहुंचा।  आदर्श को सभी ने घेर रखा था। नामजद दो ने आदर्श के दोनों हाथ पकड़ रखे थे तीसरे ने चाकू से मेरे सामने  आदर्श के सीने में वार किया और चौथे ने लोहे के सरिए से वार कर उसे जमीन पर डालकर पीटने लगे । परिवादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने धमकाया।  इस दौरान मेरे मामा कमल नवीन डोली भी आ गए जिनको देखकर वह भागने लगे तो हमने पीछा कर पकडऩे की कोशिश की लेकिन तेज मोटरसाइकिल चलाकर सभी भाग गए आदर्श को तुरंत हम महात्मा गांधी चिकित्सालय लाए रास्ते में आदर्श ने बताया कि उक्त सभी अभियुक्तगणों ने बिना कारण घर जाते हुए को रास्ते में रोककर नाम पूछा और चाकु सरियों से वार कर मारने लगे ।  आदर्श को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाए जहां उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। दो नाबालिग को डिटेन व दो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।     

भाई ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका
स्थानीय अधिवक्ता के अनुसार, आदर्श के भाई मयंक तापडिय़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि पुलिस इस मामले की सही जांच नहीं कर नामजद आरोपितों को बचा रही है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 

हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं आदर्श हत्याकांड जांच से
मयंक तापडिय़ा की ओर से पेश याचिका की सुनवाई हाइकोर्ट में चल रही है। इस हत्याकांड की जांच अब तक तीन आईओ तत्कालीन डीएसपी हंसराज बैरवा, एएसपी शाहपुरा चंचल मिश्रा और एएसपी आईजी ऑफिस राजेश चौधरी कर चुके हैैं। इनकी जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। 
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अब एसओजी करेगी हत्याकांड की जांच
जस्टिस दिनेश मेहता की बैंच ने  पुलिस की ओर से की गई जांच से असंतुष्ट होकर मामले की जांच एसओजी को दी है। एसओजी डीजी को इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे उपर के अधिकारी से करवाने के आदेश दिये है।  

पुलिस के तीनों गवाह का मुल्जिमों को जानने-पहचानने से इनकार
कोर्ट ने पुलिस द्वारा मौके के जो तीन गवाह बनाये थे, इन तीनों के बयान हाईकोर्ट के आदेश से स्थानीय न्यायाधीश ने दर्ज किये थे। तीनों चश्मदीद इन गवाहों ने अपने बयानो ंमें अभियुक्तों के नाम व उनकी पहचान करने से इनकार कर दिया कि हम न तो नाम जानते और न उन्हें पहचानते हैं। 

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