गृह विभाग ने जारी की कोरोना गाइडलाइन्स, ऐसे होगा कंटेनमेंट जोन का निर्धारण


जयपुर ।गृह विभाग ने कोविड गाइडलाइन जारी करते हुए इसमें कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन जारी करने के निर्देश दिए है। ऐसे में लोग इस बात से परेशान है कि आखिर फिर से लॉकडाउन लगेगा तो किस तरह के प्रतिबंध होंगे। लेकिन, इस बार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण अलग तरह से होगा।


यदि किसी गली में पॉजिटिव केस आया तो उस घर के पास दो—दो घर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। यदि किसी गली या कॉलोनी में एक साथ बहुत ज्यादा केस आते हैं तो उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। कंटेनमेंट का निर्धारण जिला प्रशासन की ओर से तैनात इंसिडेंट कमांडर, पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर जाकर मुआयन कर निर्धारण करेगी।


ये रहेगी छूट


 


कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। क्षेत्र में सब्जी ठेले या लोगों की आवाजाही नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल, दूध डेयरी को छोड़कर सब बंद रहेगा। बीट कांस्टेबल उस जोन में निगरानी रखेगा।


जिला प्रशासन कराएगा सामान उपलब्ध


जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगने पर स्थानीय निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सब्जी, दूध, राशन सहित अन्य मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में आम आदमी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।



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