बड़ी खबर- बालिका से दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक जेल की सजा

 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। 5 साल की एक मासूम बालिका को दूध पिलाने के बहाने घर में ले जाकर अश्लील हरकतें करने वाले आदर्श विहार, गोकूल विहार निवासी संपत उर्फ संदीप पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा को शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने की सजा सुनाई है। विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो एक) बन्नालाल जाट ने आरोपित को इस सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। 
विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बीएच को बताया कि पीडि़त बालिका के पिता ने 19 दिसंबर 2019 को कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार, थाना सर्किल में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची खेलने गई। इसी दौरान युवक संपत उर्फ संदीप शर्मा इस बच्ची को दूध पिलाने का झांसा देकर एक कमरे में ले गया, जहां आरोपित ने उसके साथ अश्लील हरकतें की।  इसके बाद पीडि़ता आरोपित के घर से अपने घर गई। जहां बालिका ने आपबीती माता-पिता को बताई। इसके बाद बच्ची के पिता ने कोतवाली पहुंच कर संपत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उधर, इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपित को भी पीट दिया। इससे वह चोटिल हो गया था। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।  रांका ने बीएच को बताया कि कोतवाली पुलिस ने इस घटना को लेकर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपित को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया था। 
न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को आरोपित संदीप को शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।  


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