अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने शनिवार को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इससे पहले विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए विधि मंत्री ने बताया कि कई सदस्यों ने अधिवक्ताओं के लिए स्टाई फंड की आवश्यकता जताई है जो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों की ओर से इस निधि में आनुपातिक प्रणाली के आधार पर योगदान देने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में बार कॉउन्सिल और जो ट्रस्ट समिति बनाई है उसकी तरफ से इस संबंध में कोई मांग नहीं की गई है, लेकिन इस पर आगे विचार किया जा सकता है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन बिल की मांग करने पर कहा कि इसका भी परीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस निधि में जो एक लाख रुपये सदस्यता शुल्क निर्धारित किया है वह वैकल्पिक है, चाहे तो दे सकते है। उन्होंने कहा कि इसे चाहे तो एक साथ दे सकते हैं या हर साल भी दे सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिल में हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा बल्कि बार कॉउन्सिल एवं इस संबंध से गठित ट्रस्ट समिति की राय के अनुसार ही सब कुछ तय किया गया है।


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