जयपुर जिला न्यायालय ने सिमी के 12 सदस्यों को दिया आतंकी करार, एक बरी

 


  जयपुर। सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को मंगलवार को जयपुर जिला न्यायालय ने आतंकी करार दिया है। एक अन्य को बरी किया गया है।  इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले ये सभी आरोपित इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। इन्हें 2014 में एटीएस व एसओजी ने गिरफ्तार किया था। इन सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।  
 बता दें कि दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में एटीएस और एसओजी की टीमों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये युवक प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े है और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने सहित कई अन्य काम गोपनीय तरीके से कर रहे हैं। 

ये आरोप तय किये 
इनके ऊपर फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्रित करने, आतंकियों को शरण देने, बम विस्फोट के स्थलों की रेकी करने सहित कई आरोप थे, जिन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यह भी सामने आया है कि ये आतंकी गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से भी नाराज थे।  दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च, 2014 को एफआईआर दर्ज की थी।

इनको माना दोषी
अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर,मोहम्मद सज्जाद। एक अन्य आरोपित सरकारी गवाह बन चुका है।

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