किन्नर क्यों नहीं कर सकते रक्तदान? सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर उठाया सवाल, मांगा केंद्र से जवाब

 


नई दि‍ल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ब्लड डोनर गाइडलाइंस 2017 की धारा 12 और 51 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और इससे जुड़े अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के रक्तदान करने पर लगाए प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने टी संता सिंह द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को यह नोटिस जारी किया है।

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