लूटी गई बोलेरो में डोडा चूरा तस्करी के आरोपित को 15 साल की कैद, 1.50 लाख रुपये लगाया जुर्माना


 भीलवाड़ा  प्रेमकुमार गढ़वाल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण ) ने शनिवार को लूट की बोलेरो पिकअप में डोडा-चूरा तस्करी करने के आरोप में जौधपुर जिले के फिटकासनी निवासी ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल विश्नौई को 15 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। बता दें कि ओमप्रकाश को 2017 में  सदर थाना पुलिस ने 401 किलो डोडा-चूरा के साथ पकड़ा था। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने हलचल को बताया कि आरपीएस (प्रोबेशर) मृदुल कच्छावा ने सदर थाना प्रभारी रहने के दौरान 10 मई 2017 को इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। कच्छावा, 10 मई को गश्त व माइनर एक्ट की कार्रवाई के लिए थाने से रवाना होकर 3.5 बजे कोटड़ी रोड़ स्थित खोईवाल पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे और कोटड़ी रोड़ पर वाहनों की चैकिंग शुरू की। 3.15 बजे कोटड़ी तिराहे से कोदूकोटा की ओर जाने वाली एक बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका। उसमें फिटकासनी  निवासी ओमप्रकाश विश्नौई चालक था। उससे पिकअप में भरे माल के बारे में पूछताछ की तो वह घबरा गया और कोई जवाब नहीं दिया। शंका के आधार पर बोलेरो को चेक किया तो उसमें सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरे मिले। इन 13 बोरों में डोडा-चूरा भरा था। पुलिस ने बोलेरो सहित डोडा-चूरा जब्त कर उसका वजन करवाया, जो 401 किलो पाया गया।  इसे लेकर पुलिस ने एनडीपीएस एक्टके तहत मामला दर्ज कर आरोपित चालक ओमप्रकाश विश्नौई को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। पुलिस जांच में पता चला कि जिस बोलेरो पिकअप में यह डोडा-चूरा पकड़ा गया, वह बोलेरो बाबरा रोड़, रूपनगर ब्यावर निवासी रमजान काठात की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो काठात ने बताया कि यह बोलेरो साबिर काठात चलाता था। इस बोलेरो को 18 जुलाई 16 को खराड़ी गांव के पास बदमाश लूट कर ले गये थे। इस संबंध में आनंदपुर कालू थाने में लूट का मामला भी दर्ज था। उधर, इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 10 गवाह व 144 दस्तावेज पेश कर ओमप्रकाश पर लगे आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने आज आरोपित को 15 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

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