इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को होगा सजा का एलान

 


नई दिल्ली,। दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपित इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 15 मार्च को सजा का एलान करेगा। आरिज पर दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बम ब्लास्ट करने का आरोप है। सीरियल ब्लास्ट के कुछ दिन बाद बाटला हाउस में आरिज समेत अन्य आरोपितों के होने की सूचना मिली थी। इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची थी और वहां पुलिस की आतंकियों से मुठभेढ़ हुई थी। इसमें सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। उनकी हत्या के मामले में शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट में यह सिद्ध हो गया है कि 19 सितंबर, 2008 को आरिज खान बटला हाउस में मौजूद था और इंस्पेक्टर मोहन शर्मा और अन्य पुलिस वालों की हत्या में दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव यादव ने सोमवार को आरिज खान को दोषी करार दिया है और 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।  वहीं बम बनाने में एक्सपर्ट आरिज वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश, 2008 में जयपुर और अहमदाबाद विस्फोट मामले में वांछित है। 13 सितंबर 2008 को आरिज खान अपने साथी आतिफ अमीन, मो. साजिद उर्फ छोटा साजिद, मो. सैफ व शहजाद अहमद उर्फ पप्पू के साथ बाटला हाउस के फ्लैट में मौजूद था। आरिज खान व शहजाद उर्फ पप्पू पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। करीब एक महीने बाद दोनों अलग हो गए थे। हमले के बाद आरिज फरार हो गया था। बाद में आरिज बिहार गया और वहां भारत-नेपाल बार्डर को पार करते हुए विराटनगर पहुंचा।

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