स्मैक तस्करी के आरोपित को 5 साल की सजा, 50 हजार रुपये लगाया जुर्माना

 


 भीलवाड़ा हलचल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण ) ने शुक्रवार को गली नंबर चार हुसैन कॉलोनी निवासी फिरोज पुत्र आबिद हुसैन को 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। बता दें कि फिरोज को 2018 में भीमगंज पुलिस ने स्मैक के साथ पकड़ा था। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने हलचल को बताया कि भीमगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी राकेश कुमार 27 जनवरी 2018 को गश्त व बदमाशों की चैकिंग के लिए थाने से रवाना हुये। वे, रिंग रोड़ पर जीएसएस के सामने पहुंचे थे कि तेजसिंह सर्किल की ओर से सड़क किनारे पैदल आता एक युवक पुलिस को देखकर मुड़ गया। पुलिस ने शंका के आधार पर उसे रोका और पूछताछ की। उसने खुद को गली नंबर चार हुसैन कॉलोनी निवासी फिरोज पुत्र आबिद हुसैन बताया। पुलिस ने शंका होने पर उसके पहने सफेद लोअर की तलाशी ली तो जेब में स्मैक मिली, जिसका वजन 6 ग्राम 60 मिलीग्राम पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर फिरोज को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर शुक्रवार को आरोपित फिरोज को सजा और जुर्माने से दंडित किया। चौधरी ने हलचल को बताया कि आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह और 23 दस्तावेज पेश किये। 

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