मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोप में कचरा परिवहन की गाड़ी चलाने वाले को 14 साल की कैद

 


 भीलवाड़ा हलचल। एक मंदबुद्धि युुवती से दुष्कर्म के आरोप में नगर पालिका गंगापुर की कचरा परिवहन की गाड़ी चलाने वाले संजय पुत्र लाला को 14 साल की कैद और 21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) बन्नालाल जाट ने शुक्रवार को सुनाया। 
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने हलचल को बताया कि 4 फरवरी 2019 को पीडि़ता के पिता ने गंगापुर थाने में रिपोर्ट पेश की कि 3 फरवरी को उसी के पड़ौस में रहने वाली महिला, परिवादी की चाय की दुकान पर आई और बताया कि कचरा परिवहन करने की गाड़ी चलाने वाला संजय, आपके घर में अनाधिकृत प्रवेश कर कर गया। इस पर शंका हुई तो उसने एक अन्य महिला के साथ घर में जाकर देखा तो संजय आपकी मंदबुद्धि बेटी से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत कर रहा था। उन्हें देखकर संजय वहां से भाग छूटा।
 मोहल्ले के लोग भी एकत्रित हो गये। इस पर परिवादी व उसकी पत्नी घर गये। वहां बेटी बदहवास स्थिति में थी। बेटी से पूछने पर उसने बताया कि आपके जाने के बाद रोजाना घर आकर उसके साथ गलत काम करता है। जानकारी करने पर पता चला कि संजय पुत्र लाला, सहाड़ा चौराहा पर निवास करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद संजय को गिरफ्तार कर महिला उत्पीडऩ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। यह मामला पोक्सो 2 कोर्ट में अंतरित कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश कर संजय पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने के बाद आज न्यायालय ने आरोपित संजय को 14 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।  

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