अस्सी साल की अनपढ़ बुजुर्ग महिला पर पंच-पटेलों ने लगाया 40 लाख का जुर्माना, बेटियों सहित समाज से किया बहिष्कृत, एफआईआर दर्ज

 


 भीलवाड़ा हलचल। अस्सी साल की एक बुजुर्ग महिला पर समाज के तथाकथित पंच-पटेल और ठेकेदार और स्वयं-भू पंच बनकर कुछ लोगों ने सामूहिक सभा में तुलगकी फरमार जारी कर न केवल उसे बेटियों सहित समाज से बहिष्कृत कर दिया, बल्कि उस पर 40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पीडि़ता व उसके परिजनों का हुक्का-पानी बंद करते हुये लोगों को इनसे बातचीत नहीं करने के लिए भी पाबंद कर दिया और साथ ही बातचीत करने वालों पर भी 51 हजार रुपये का दंड लगाने का निर्णय सुना दिया। परेशान पीडि़ता ने इस संबंध में गुरुवार को कारोई थाने में मामला दर्ज करवाया है।
कारोई पुलिस ने हलचल को बताया कि महिला ने एक रिपोर्ट पेश की कि वह अस्सी साल की अनपढ़ बेवा महिला है। पति की मृत्यु चार अक्टूबर 2018 को हो चुकी है। उसके घर, पुश्तैनी जायदाद, कृषि भूमि कारोई में है। उसके तीन बेटिया है, पुत्र नहीं है। उसके पति की मृत्यु के बाद किये गये सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान प्रधान लाल, सोहन लाल, छीतर लाल, पोखर लाल, रमेश, ज्ञानमल, कैलाश, जगदीश, त्रिलोक लाल, लादूलाल, जमना लाल, हरलाल, नारायण पटेल, मांगीलाल , नाथूलाल, रामलाल, चुन्नीलाल कुमावत हम सलाह होकर आये।
इन लोगो ंने कहा कि वे, समाज के पंच-पटेल और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। समाज में हम नियम बनाते हैं और यदि समाज में किसी को रहना है तो हमारे नियमों और आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। परिवादिया पर इन लोगों ने दबाव बनाया कि जगदीश कुमावत को तेरे पति की पगड़ी बंधवानी पड़ेगी और तेरे पति के हिस्से की जायदाद भी जगदीश को देनी पड़ेगी, अन्यथा तुमको जाति समाज से बाहर कर दंडित करेंगे। इस दौरान बुजुर्ग महिला पर जबरन दबाव बनाकर 6 बीघा जमीन जबरन रमेश कुमावत, जगदीश कुमावत, ज्ञानमल कुमावत, कैलाश कुमावत के नाम करवा ली। इसके बाद रमेश, जगदीश, ज्ञानमल व कैलाश कुमावत ने मिलकर समाज के कथित पंच-पटेल को बुलाया और सभी ने मीटिंग कर परिवादिया पर नाजायज दबाव बनाकर पुष्तैनी मकान व बाड़ा छीनकर घर से निकाल दिया। इसके चलते वह अपनी दोनों बेटियों के पास चली गई।
इसके बाद आरोपितों ने परिवादिया का कर्जा चुकने एवं अपना जीवनयापन करने के लिए उसके नाम पर बची शेष कृषि जमीन बेचान कर दी। इसकी भनक उक्त आरोपितों को हो गई। इस पर सभी आरोपितों ने खुद को समाज के तथाकथित पंच पटेल एवं ठेकेदार और स्वयं भू पंच बनकर 31जुलाई 21 को सामूहिक सभा की।
इस सभा में बुजुर्ग परिवादिया को समाज से बहिष्कृत कर 40 लाख रुपये जुर्माना करने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही उसे शरण देने व सेवा करने के कारण दोनों बेटियों व उसके परिजनों को भी समाज से बहिष्कृत करते हुये हुक्का पानी बंद कर दिया। समाज के लोगों को आरोपितों ने पाबंद कर दिया कि कोई भी व्यक्ति परिवादिया व उसकी बेटियों के घर आयेगा-जायेगा और बातचीत करेगा उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके चलते समाज के लोगों ने परिवादिया व उसकी बेटियों से मिलना-जुलना बंद कर दिया । साथ ही धमकी दी कि अगर उसे व दोनों बेटियों को समाज में आना है तो 40 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। दोनों बेटियों को भी धमकी दी कि सेवा चाकरी जारी रखेगी तो वे भी समाज से बहिष्कृत रहेगी और 51 हजार रुपये दंड भरना पड़ेगा। इस रिपोर्ट पर कारोई पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 

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