बीच बाजार महिला को डायन कहकर अपमानित करने के आरोपित की जमानत खारिज

 


 भीलवाड़ा हलचल । एक महिला को बीच बाजार डायन कहकर अपमानित करने के मामले में  आरोपित भंवरलाल माली की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी रूपेंद्र चौहान ने खारिज कर दी। 
प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 9 अगस्त को पारोली थाने में रिपोर्ट दी कि वह सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे अपने घर से बाहर भैंस छोडऩे जा रही थी । इस दौरान  भंवरलाल माली ने उससे गाली-गलौच करते हुये कहा कि डायन मेरी बच्चियों को खा गई।  इस पर भंवर लाल लकड़ी लेकर दौड़ता हुआ आया और भंवर लाल व उसकी पत्नी ने मिलकर उसके साथ लाठियों से मारपीट की। इससे उसके सिर व पीठ पर चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर  बुधवार को दांतड़ा निवासी भंवरलाल पुत्र देबीलाल माली को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपित की ओर से जमानत का आवेदन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में बहस के दौरान परिवादी के अधिवक्ता एसपी भट्ट ने कथन किया कि आरोपित द्वारा बीच बाजार में परिवादिया को डायन कहकर मारपीट की। जिससे उसके शरीर पर चोटें आई। परिवादिया लंबे समय तक इलाजरत रही है। भट्ट ने आरोपित का आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का अपराध माना। न्यायालय ने माना कि ऐसे अपराध में यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में गलत संदेश जायेगा। समाज में इस प्रवृति के अपराध दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपराध की गंभीरता और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये आरोपित को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीन नहीं होता है। ऐसे में भंवर लाल माली का जमानत का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। 

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