सुप्रीम कोर्ट ने CBI, IB को लगायी फटकार, जजों की सुरक्षा पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट

 

नयी दिल्ली: झारखंड (Jharkhand) में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले (Dhanbad Judge Uttam Anand Death Case) की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई (CBI) और आईबी (IB) की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की. देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) न्यायपालिका (Judiciary) की बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई और आईबी को नोटिस जारी किया.बार एंड बेंच की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, धनबाद के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (एडीजे-8) उत्तम आनंद की मौत (Dhanbad ADJ-8 Uttam Anand Death Case) के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई-प्रोफाइल मामलों में पक्ष में फैसला नहीं आने पर न्यायपालिका को बदनाम करने का चलन शुरू हो गया है. सीबीआई और आईबी न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि जब जज शिकायत करते हैं, तो उसका जवाब तक नहीं दिया जाता.

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