सेल पर छापा, एलपी ब्रांड के नाम से बैचे जा रहे 59 जोड़ी नकली जूते जब्त

 


  भीलवाड़ा हलचल। शहर में पुराना आरटीओ रोड पर स्थित होटल में रेडिमेड गारमेंट कंपनी के संचालक की ओर से लगाई गई सेल पर रविवार को गुडगांव की एक कंपनी की शिकायत पर प्रताप नगर पुलिस ने छापा मारा। कंपनी प्रतिनिधि का कहना है कि सेल में लुईस फिलिफ (एलपी)  ब्रांड के नाम से नकली जूते बैचे जा रहे थे। मौके से 59 जोड़ी एलपी कंपनी के नाम से बैचे जा रहे नकली जूते जब्त किये गये हैं। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई।  
प्रताप नगर पुलिस ने हलचल को बताया कि गुडग़ांव की ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि पडासोली, आसींद निवासी प्रहलाद चंद्र पुत्र सोहन लाल नायक ने थाने में एक रिपोर्ट दी कि हर्ष पैलेस होटल में चौधरी रेडिमेड गारमेंट कंपनी के संचालक द्वारा आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल कंपनी के रजिस्टर्ड ब्रांड लुईस फिलिफ (एलपी) के नाम से नकली माल जूतों को असली बताकर बैचा जा रहा है, जो आमजनता के साथ धोखाधड़ी और कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन है। इस पर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार थाने से उप निरीक्षक विनोद मीणा, एएसआई राधाकिशन, कांस्टेबल असलम, सुनील निजी वाहन से होटल हर्ष पैलेस पहुंचे। जहां होटल परिसर में बने एक हॉल में सैल लगी हुई थी। रेडिमेड कपड़े, साडिय़ां व जूते बिक रहे थे। कंपनी के प्रतिनिधि नायक भी वहां पहुंच गये।उन्होंने जूते वाले सेक्शन में जाकर उनकी कंपनी के नाम से बैचे जा रहे नकली जूतों को पहचानकर बताया। जिस पर सैल में बिल काट रहे व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने रमेश कुमार पुत्र रूपाराम प्रजापत निवासी सिंधरली, पाली बताया। नकली माल का बिल मांगने पर रमेश कुमार ने कोई कागजात होने से इनकार कर दिया। 
रमेश ने कहा कि वह दिहाड़ी मजदूरी पर बिके माल का बिल काटने का काम करता हैं। उक्त सैल व सारा माल चौधरी रेडिमेड गारमेंट कंपनी के मालिक सुखाराम चौधरी निवासी चुरू का है। रमेश ने कहा कि उक्त माल असली या नकली है, वह नहीं जानता। उसने पिछले तीन दिन से बिल काटने की दिहाड़ी मजदूरी करने की बात कही। उसे प्रतिदिन इस काम के 300 रुपये मिलते हैं। क्यूंकि सेठ पिछले तीन दिन से गांव गया है। 
इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुये नकली माल के 118 नग (59) जोड़ी जूते जिस पर लुईस फिलिफ का ब्रांड नाम लिखा है। इस पर उक्त सैल लगाकर नकली माल बैचकर आमनागरिकों को सदोष हानि पहुंचाने व स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने तथा कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने के अपराध धारा 420 आईपीसी व 51/63 कॉपी राइट एक्ट का प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण सभी 59 जोड़ी जूतों को जब्त कर लिया। काउंटर की तलाशी में 16 हजार 550 रुपये की राशि मिली, जिसके बारे में रमेश ने बताया कि उक्त राशि नकली माल बैचने से प्राप्त हुई है। राशि को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। चौधरी रेडिमेंट गारमेंट नाम से छपी रसीद बुक भी जब्त की है। बाद में सब इंस्पेक्टर विनोद मीणा ने इस संबंध में प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

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