ग्रीन्स रेजिडेंट सोसाइटी के सामने नहीं होगा गेट, अन्यथा दशा में 24 घंटे खुला रखना होगा आम रास्ता

 

 
भीलवाड़ा (हलचल)
को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा, सदस्य श्री गोवर्धन सिंह कावड़िया तथा सदस्य डॉ सुमन त्रिवेदी ने कांचीपुरम वेलफेयर सोसाइटी  के परिवाद  विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत ऐतिहासिक फैसला देते हुए निर्णय दिया कि नवकार ग्रींस के सामने स्थित मार्ग पर गेट नहीं होगा ,अन्यथा दशा में 24 घंटे खुला  रहेगा, दो बंद इंटरकनेक्टेड अस्थाई गेट प्रातः 5:30 से रात्रि 10:30 बजे तक खुले रहेंगे और दोनों ही पक्ष वहां चौकीदार या गार्ड की व्यवस्था करने को स्वतंत्र रहेंगे, स्थाई लोक अदालत ने अपने फैसले में विस्तृत हवाला देते हुए बताया कि परिवादी और विपक्षी गण एक ही  परिसर में अवस्थित है। ऐसे में सभी में पूर्ण मैत्री भाव और स्नेह तथा शांति तभी कायम हो सकती है कि सब मिलजुल कर किसी समस्या का समाधान करें ।स्थाई लोक अदालत ने परिवादी के परिवाद पत्र पर संज्ञान लेते हुए नवकार ग्रीन्स सोसायटी व पार्श्वनाथसोसायटी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, और जिला कलेक्टर ,को तलब किया
 जिस पर सभी का जवाब आया ।जवाब में विपक्षी गण ने एकमत से आम रास्तों को अवरुद्ध करने की शिकायत की, तथा ऐसे रास्तों को हटाने का निवेदन किया। *नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की ओर से अशोक जैन एडवोकेट ने जवाब देते हुए स्थाई लोक अदालत को बताया कि परिवादी द्वारा मुख्य रास्ते को बंद कर दिया या अवरोध कार्य किया जिससे आम रहवासी लोगों को परेशान किया जा रहा था, इसलिए विपक्षी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा अपने पास आई शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश दिनांक 3/8/ 2021 को लॉकडाउन के दौरान  सड़क आम रास्ते पर बने अवैध बैरिकेट्स लोहे के पाइप स्पीड ब्रेकर को हटाने बाबत आदेश दिए गए, अवैध स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हैं और आगे भी इसकी कार्रवाई जारी है अस्थाई बैरिकेटस लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा कर परिवादी पक्ष द्वारा लगाए गए हैं , तीनों कॉलोनी में सभी इंटरकनेक्टेड आवागमन है, बच्चों की स्कूल बसें भी एक नंबर गेट से घुसकर नवकार ग्रीन सोसायटी व पार्श्वनाथ सोसायटी होते हुए चारदीवारी के बाहर जाती है, यदि अवरोध स्थाई रूप से नहीं हटाए गए तो बच्चों व लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवादी कॉलोनी की कोई निजता का हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी आपस में रिश्तेदार है और सभी की प्रॉपर्टी चारों तरफ है, आम रास्ते को हटाने की कार्रवाई नियम अनुसार की गई है, आम रास्ते का उपयोग करने का सभी को समान अधिकार है इसलिए जवाब में विपक्षी ने यह भी निवेदन किया है कि परिवादी को ऐसे बैरिकेट्स नही लगाने व रास्तों को बंद नहीं करने के लिए आदेशित किया जाए । न्यास के प्रभावशाली पैरवी के वजह से स्थाई लोक अदालत ने इस समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए सभी से विस्तृत विचार विमर्श किया और आवासीय परिसर की सुरक्षा शांति और अच्छे वातावरण के क्रम में आदेश दिया कि नवकार ग्रीन के सामने स्थित मार्ग पर गेट नहीं होगा और अन्यथा दशा में मार्ग 24 घंटे खुला रहेगा इसके लिए परिवादी पक्ष अपनी ओर से गार्ड की व्यवस्था करने को स्वतंत्र है व बंद इंटरकनेक्टेड अस्थाई गेट भी प्रातः 5:30 से रात्रि 10:30 बजे तक खुले रहेंगे परिवादी पक्ष और प्रभावित पक्ष बंद करने के लिए स्वतंत्र होगा,  
इस प्रकार  स्थानीय लोक अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में नवकार ग्रींस के आवागमन तथा पाश्र्वनाथ सोसायटी के समस्याओं का स्थाई समाधान करते हुए सभी कॉलोनी वासियों से आग्रह किया कि वे परिसर में शांति और अच्छे वातावरण को कायम रखें और वाद-विवाद नहीं करें।

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