ATM से ट्रांजेक्शन फेल, फिर भी अकाउंट से कटा पैसा, ग्राहक को लापरवाह बैंक देगा मुआवजा

 


कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हैं लेकिन किसी वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। हालांकि, ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी बैंक अकाउंट से पैसे जरूर कट जाते हैं। इस हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपका ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो इसकी शिकायत उस बैंक को करें, जिसके आप ग्राहक हैं। बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर आप ये शिकायत कर सकते हैं। 

अगर बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। अगर आप फिर भी संतुष्ट न हों तो https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आरबीआई का ये नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम जैसे- कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, कार्ड रहित ई-कॉमर्स और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन पर भी लागू होते हैं। 

मुआवजे की रकम तय है, वहीं कई मामलों में बैंक की ओर से निपटारे की अवधि भी कम है। कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर हो या आईएमपीएस, इन मामले में शिकायत के अगले दिन तक निपटारा करना होता है।

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

सुवालका कलाल जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग

पुलिस चौकी पर पथराव, बैरिक में दुबक कर खुद को बचाया पुलिस वालों ने, दो आरोपित शांतिभंग में गिरफ्तार, एक भागा

टोमेटो फ्री यूथ कैंपेन कार्य योजना के तहत निकाली रैली

एक और सूने मकान के चोरों ने चटकाये ताले, नकदी, गहने व बाइक ले उड़े, दहशत

अग्रवाल के महामंत्री बनने के बाद पहली बार जहाजपुर आगमन पर होगा स्वागत

वैष्णव जिला सहसचिव मनोनीत

अस्सी साल की महिला को बेटे बहू डायन कहकर कर रहे हैं प्रताडि़त, केस दर्ज