हिंदू देवी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटाएं, दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हिंदू देवी के बारे में लगातार ईशनिंदा वाली सामग्री डालने वाले नास्तिक संगठन के खिलाफ पर्याप्त तेजी से ब्लाक करने की कार्रवाई नहीं करने पर ट्विटर की आलोचना की है। अदालत ने पाया कि सोशल मीडिया वेबसाइट “दूसरे धर्म” के बारे में सामग्री होने पर अधिक संवेदनशील हो जाती है। कोर्ट ने कंपनी को वह कानून दिखाने के लिए कहा कि जिसमें कहा गया है कि आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ इंडिविजुअल अकाउंट पर कार्रवाई केवल अदालत के आदेश के बाद ही की जा सकती है।

“यह विवाद बढ़ रहा है कि जिन लोगों के बारे में आप संवेदनशील महसूस करते हैं … सामग्री के बारे में, आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे, लेकिन आप दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, अन्य जातियों के अन्य लोगों की संवेदनशीलता के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम यह कहने की हिम्मत करते हैं कि यदि दूसरे धर्म के संबंध में भी ऐसा ही किया जाए, तो आप अधिक सावधान और संवेदनशील होंगे।”

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