मोहम्मद अहसान से समीर बन नाबालिग को फरार कर किया था दुष्कर्म, अब मिली दस साल की सजा


  भीलवाड़ा हलचल. 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव सटियाव निवासी मोहम्मद अहसान पुत्र अनवारुलहक सुन्नी मुसलमान को दस साल की कठोर कैद व 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। उस पर नाबालिग को फरार कर दुष्कर्म करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाये और 23 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने हलचल को बताया कि  बागौर थाने में 3 जून 2011 को एक महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी सौलह साल की बेटी जो 31 मई को दिन में चार बजे गांव के मोहल्ले में गई जो शाम तक घर नहीं आई। उसकी गांव में तलाश की तो कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो उस पर एक नंबर पर ज्यादा बात होने का पता चला। यह नंबर मोहम्मद अहसान नामक व्यक्ति यूज कर रहा है, जो खारघर मुंबई में रहता है। पुलिस टीम खारघर मुंबई गई और अहसान के कब्जे से नाबालिग को मुक्त करवाया।  नाबालिग के 161 के बयान दर्ज करवाये। मोहम्मद अहसान को गिरफ्तार किया गया। उससे तफ्तीश की गई। 
पता चला कि मोहम्मद अहसान सुन्नी नाबालिग को समीर नामक व्यक्ति बनकर बहला फुसला कर फरार कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी कर सोमवार को आरोपित मोहम्मद अहसान को दस साल की कठोर कैद और 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।  

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