गवाही देने नहीं पहुंचे सीआई, अब कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से किया तलब

 


 भीलवाड़ा बीएचएन।               
 कई बार नोटिस भेजने के बाद भी कोर्ट में गवाही देने नहीं आने पर कोर्ट ने सीआई को गिरफ्तारी वारंट से 16 जुलाई को तलब किया है।  कोर्ट ने मुचलका राशि एक हजार रुपये का 446 सीआपीसी का नोटिस जारी करने के आदेश दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने पूर्व में रायला थाना प्रभारी के पद पर तैनात रहे गजराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीआई गजराज अभी गुलाबपुरा थाना प्रभारी हैं।  
 न्यायालय सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग से रेप के एक मामले में पूर्व रायला थाना प्रभारी गजराज की पोक्सो कोर्ट में गवाही होनी है। इसके लिए  कोर्ट उक्त गवाह को 18 नवंबर 21 से प्रत्येक तारीख पेशी पर तलब किया जा रहा है।  उक्त गवाह की कभी तफ्तीश तो कभी अन्य प्रकरण में जाने, कभी कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने से वितंतु संदेश व रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। कोर्ट ने लिखा है कि गवाह, कौनसी कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त है, इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गवाह को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाये। मुचलका राशि 1000 का 446 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया जाये। वास्ते साक्ष्य पेशी 16 जुलाई 22 निर्धारित की गई है।  

इस मामले में होनी है सीआई की गवाही
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, रायला थाने में 14 जनवरी 21 को 154 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में 17 वर्षीय पीडि़ता ने  23 वर्षीय कन्हैयालाल कुमावत को आरोपित बनाया था। पीडि़ता ने रिपोर्ट में आरोप लगाये कि दो साल पहले वह घर में अकेली थी। आरोपित ने मौका पाकर उसे चाकू दिखाते हुये जबरन उसके साथ रेप किया। मोबाइल से अश्लील फोटो खींच लिए और वीडियो भी बना ली। जान से मारने व बदनाम करने की धमकी दी। आये दिन डरा-धमकाकर रेप करता। दो माह पहले भी पीडि़ता से रेप किया। घर वालों से पीडि़ता की सगाई की तो वहां भी आरोपित ने फोन कर डराया-धमकाया। इसके बाद पीडि़ता ने आपबीती पिता को बताई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तब गजराज, रायला थाना प्रभारी थे। ऐसे में इस मामले में उनकी कोर्ट में गवाही होनी है। 

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