पटवारी व भू- अभिलेख निरीक्षक की राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत याचिका मंजूर

 


 भीलवाड़ा बीएचएन।  भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील के हल्का पटवारी लादूलाल रेगर और भू अभिलेख निरीक्षक शंकर लाल की ज़मानत याचिका उच्च न्यायालय ने मंजूर की है। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने  पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की पैरवी की । 
गौरतलब है कि 23 जून 2022 को परिवादी देवेंद्र स्वर्णकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  में एक रिपोर्ट  पेश की कि उसने  2 साल पहले अपनी जमीन की पत्थरगढ़ी कराने के लिए रायपुर तहसील में आवेदन किया था।  जमीन की पत्थरगढ़ी करने का आदेश रायपुर तहसील द्वारा दिया गया।  इसके बावजूद भी पटवारी लादूलाल रेगर व गिरदावर शंकरलाल पत्थरगढ़ी करने में टालमटोल ओर रहे है, तथा  21 जून 2022  को दोनों ने पत्थरगढ़ी करने के लिए देवेंद्र से दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की एवं   24 जून को रिश्वत की राशि लेकर बुलाया । इस रिपोर्ट पर एसीबी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया। 24 जून 2022  को ट्रेप की कार्यवाही की गई।  पटवारी लादूलाल रेगर और गिरदावर शंकर लाल को 6000  रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया था। दोनो को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दो आरोपितों की जमानत याचिका 4 जुलाई 2022 को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण, भीलवाड़ा ने खारिज कर दी थी। अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने उच्च न्यायालय जोधपुर में दोनो आरोपितों की जमानत याचिका लगाई । उच्च न्यायालय ने आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली।

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