नुपूर शर्मा का समर्थन करने संबंधी स्टेटस लगाने पर हाईकोर्ट के मुंशी को जान से मारने की धमकी

 


जोधपुर.

भाजपा की निलम्बित प्रवक्ता नुपूर शर्मा का समर्थन करने संबंधी वॉट्सऐप स्टेटस लगाने पर हाईकोर्ट के एक मुंशी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी दूसरे मुंशी को कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। कल पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर से आरोपी को गिरफ्तार किया था।

आरोपी ने मुंशी महेन्द्रसिंह राजपुरोहित को सर तन से जुदा का मैसेज भेजा। पहले व्हाट्सअप पर धमकी दी। फिर कोर्ट परिसर में धमकी देने पर राजपुरोहित ने कुड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया। कोर्ट में कई वकीलों ने आरोपी मुंशी को जमानत देने का विरोध किया।

बता दें कि मुंशी महेन्द्रसिंह राजपुरोहित बाड़मेर के डोली गांव निवासी है। और हाईकोर्ट में कार्यरत है। उसने एक अन्य मुंशी जोधपुर के लायकान मोहल्ला निवासी सोहैल खान के खिलाफ नुपूर का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां देने का कुड़ी भगतासनी पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने सोहैल को हिरासत में लिया था।

 महेन्द्र ने गत 6 जून को अपने वॉट्सऐप पर आई सपोर्ट नुपूर शर्मा का स्टेटस लगाया था। इस पर एतराज जताते हुए एक ही सजा, सर कलम से  जुदा भेज दिया। उस समय हाईकोर्ट की छुट्टियां थी। महेंद्र ने फोन उठाना बंद कर दिया तो सोहेल व्हॉट्सअप पर मैसेज कर धमकाने लगा । छुट्टियों के बाद महेंद्र कोर्ट पहुंचा तो सोहेल ने फिर विवाद किया। दोनों में जमकर तकरार हुई। इस दौरान सोहैल ने उदयपुर हत्याकाण्ड जैसा हाल करने की धमकी दी। विवाद होता देख कई वकील व हाईकोर्ट कर्मचारी एकत्रित हो गए। हाईकोर्ट चौकी से पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहां महेन्द्र की ओर से मामला दर्ज कर सोहैल को हिरासत में लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के

अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ भी थाने पहुंचे और लिखित में शिकायत देकर सोहैल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

जमानत याचिका पर विरोध दर्ज  

कुड़ी पुलिस ने आज आरोपी मुंशी सोहेल खान को एसीजेएम संख्या 1 जोधपुर महानगर के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान परिवादी महेंद्र सिंह राजपुरोहित की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़, अधिवक्ता मयंक रांकावत, अधिवक्ता प्राण जोशी, अधिवक्ता तोंदर शर्मा, दिनेश देवड़ा सहित कई अधिवक्ताओं ने आरोपी की जमानत याचिका पर विरोध दर्ज कराया एवं कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक भावनाओं को लेकर जिस प्रकार धमकियां दी जा रही है और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा हत्याएं की जा रही है। ऐसे में ऐसे अपराधियों की जमानत स्वीकार करने से अपराधियों में और ज्यादा हिम्मत आ जाएगी एवं ऐसी घटनाएं बढने लग जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने मुलजिम को इो दिन की पुलिस कस्टडी के आदेश जारी किए।

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