आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर को

 


भीलवाड़ा ।  राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार 12 नवम्बर 2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल बनाने हेतु आज  चन्द्र प्रकाश श्रीमाली माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाडा (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा ) के आदेशानुसार  आज राजपाल सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला परिषद,नगर परिषद,नगर विकास न्यास व रोडवेज के विभाग के अधिकारीयों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
राजपाल सिंह ने बैठक में भाग लेने वाले समस्त अधिकारियों को बताया की माननीय रालसा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सिविल व फौजदारी के प्रकरणों के अलावा गृहकर / नगरीय विकास कर  ,शहरी जमाबंदी, फसल बीमा पाॅलिसी से संबंधित विवाद। व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद , पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं से संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र। राजस्व विवाद (सीमाज्ञान (पैमाइश)/पत्थरगढ़ी/जमाबन्दी-रिकाॅर्ड शुद्धि/ नामान्तरण/रास्ते का अधिकार,  सुखाचार एवं डिवीजन आॅफ होल्डिंग सहित) , राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 135 व 183 बी के तहत आने वाले विवाद , बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद,  जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद के अधिकाधीक प्रकरणों को भी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर निस्तारण करने के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया ।
इसी क्रम में आज रालसा के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने भी आॅनलाईन वीसी लेकर सभी बैंक के अधिकारीयों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।

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