भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां दोषी करार, कुछ देर में सजा का होगा एलान

 


रामपुरभड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। 

वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है। 

इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं।

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

देवा गुर्जर की गैंगवार में हत्या, विरोध में रोडवेज बस में लगाई आग !

देवा गुर्जर हत्या का मुख्य आरोपी दुर्गा गुर्जर गिरफ्तार 3 साथी भी पकड़े गए

कन्या हत्याकांड- भीलवाड़ा में साली की हत्या कर भागे जीजा ने एमपी में दी जान, मार कर मरुंगा का एफबी पर लगाया था स्टेटस

छोटे भाई की पत्नी के साथ होटल में रंगरलियां मना रहा था पुलिसकर्मी, सिपाही पत्नी ने पकड़ा और कर दी धुनाई

डांग के हनुमान मंदि‍र के सरजूदास दुष्‍कर्म के आरोप में गि‍रफ्तार, खाये संदि‍ग्‍ध बीज, आईसीयू में भर्ती

पुष्पवर्षा के लिए जयपुर से हेलीकॉप्टर रवाना

चारभुजा के लिए पैदल जा रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर मौत