1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों के बिल पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा अनिवार्य

 


अब खाद्य पदार्थों की बिक्री के साथ दिए जाने वाले बिल के साथ प्रतिष्ठान का लाइसेंस और पंजीकरण नंबर डालना जरूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, होलसेल या अन्य खाद्य कारोबारियों को बिल के साथ इनकी जानकारी देनी होगी। अधिकांश प्रतिष्ठानों पर कच्चे बिल या ऐसे बिल बनाने की शिकायतों के चलते फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) नया नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू करने जा रही है। इस तरह की शिकायतों के बाद कई मामलों में उपभोक्ता को लाभ नहीं मिल पाता था, इस नियम के लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी सिर्फ पैक्ड खाद्य पदार्थें में ही लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर होता है।

 बताया गया है कि एफएसएसएआइ की ओर से 1 अक्टूबर से सभी तरह के बिलों पर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य होने जा रहा है। जिन दुकानदारों, रेस्टॉरेंट, होटल संचालकों के पास अभी तक लाइसेंस नहीं हैं वे आगामी एक महीने के भीतर अपने लाइसेंस ले लें। ये नियम काफी कारगर साबित होगा क्योंकि पहले लोग लाइसेंस नहीं लेते थे। पक्के बिल से लोग पकड़ में आ जाएंगे। ग्राहक को शिकायत करने मेंं काफी सुविधा हो जाएगी। 

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