जानलेवा हमले के मामले में दो महिलाओं सहित छह लोगों को सात-सात साल की कैद

 

 भीलवाड़ा हलचल। जानलेवा हमले के एक मामले में सोमवार को दो महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को सात साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला, एडीजे गुलाबपुरा  ने सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 24 दस्तावेज और 16 गवाह पेश कर इन आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध किये।  
 प्रकरण के अनुसार  सुखदेव गुर्जर ने 8 अगस्त 17 को गुलाबपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि वह, परिवार के साथ अपने घर में खाना खा रहा था। इस बीच, सांवरलाल गुर्जर समेत कुछ लोग घर में घुस आये और लकड़ी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में उसके भाई बुदर गुर्जर को गम्भीर चोट आई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की। इसके बाद  सांवरलाल गुर्जर, मीठूलाल गुर्जर, उदा गुर्जर, भागचंद, हीरा देवी गुर्जर, मेमा देवी गुर्जर को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने इन छह आरोपितों को सात-सात साल की सजा सुनाई।

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