सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- सिर्फ भगवान ही हाेते हैं मंदिर के मालिक, पुजारी का कोई अधिकार नहीं
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर के पुजारी को भू-स्वामी नहीं माना जा सकता और देवता ही मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की एक पीठ ने कहा कि ‘पुजारी’ केवल मंदिर की सम्पत्ति के प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि से जुड़े काम कर सकता है। स्वामित्व स्तंभ में लिखा जाए केवल देवता का नाम
पुजारी को भूमिस्वामी नहीं माना जा सकता
राज्य सरकार की याचिका पर हुई सुनवाई |
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