अब नहीं खोल सकेंगे आसानी से फर्जी कंपनी
ऐसे करदाता जो अभी तक शेल या फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स की चोरी कर लेते थे, उन पर शिकंजा कसने के लिए जीएसटी (माल एवं सेवा कर) ने नया नियम बनाया है। पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड समेत दूसरी सभी तरह की निजी कंपनियों पर ये नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के नाम और पते का फिजिकल वेरिफिकेशन जीएसटी के अधिकारी खुद ही करेंगे। साथ ही कंपनी के स्थान पर पहुंच कर उसके कार्यालय और इस पर लगे बोर्ड की फोटो खींचेंगे और ऑन स्पॉट इन सभी फोटोग्राफ को जिओ-टैगिंग के साथ जोड़ते हुए इसे सेव करेंगे। इस नई प्रक्रिया में पूर्व में बन चुकी कंपनी को भी शामिल किया जाएगा। तो सही लोकेशन भी होगी दर्ज टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम पूर्व में बन चुकी कंपनियां भी होंगी शामिल |
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