अपने पैन कार्ड से कैसे चेक कर सकते हैं TDS कटा है या नहीं, ये है फुल प्रोसेस?

 

आप पैन कार्ड के जरिए टीडीएस का पता कर सकते हैं.

जब आपको कहीं से कमीशन, सैलरी या कोई पेमेंट मिलता है तो उससे टैक्स का एक हिस्सा काट लिया जाता है और आपके पैन कार्ड के खाते में जमा कर दिया जाता है. इस पैसे को ही टीडीएस कहते हैं, जो आपकी इनकम के आधार पर तय होता है. लेकिन, होता ये है कि अगर आपकी आय, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो आपको टीडीएस का ये पैसे वापस मिल जाता है. इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है, जिससे आपको अपने कटे हुए पैसे वापस मिल जाते हैं.

अगर आपको भी लगता है कि आपका टीडीएस कटा है और आप इसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे वापस ले सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका टीडीएस कटा है या नहीं और आप जान सकते हैं कि आपका कितना-कितना टीडीएस कटा है… इसके बाद आप इसे वापस ले सकते हैं. जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है और कैसे टीडीएस के बारे में पता किया जाता है…

 

ऐसे पता करें टीडीएस?

– आप सबसे पहले गूगल पर इनकम टैक्स फाइलिंग लिखकर सर्च करें या आप सीधे इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं.

– इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर लॉनिग करना होगा, जिसके लिए पहले रजिस्टर करना होगा. अगर आप पहले से इस पर रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको इसे लॉगिन करना होगा. इसमें आपको पैन कार्ड के आधार पर रजिस्टर करना होगा और उसके आधार पर ही अपनी डिटेल भरनी होगी. डिटेल भरने के बाद ईमेल और मोबाइल ओटीपी के जरिए आप इसमें रजिस्टर कर पाएंगे.

– इसके बाद अपने अकाउंट फॉर्म 26AS Tax Credit वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको View TaX का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आपको साल और फाइल टाइप सलेक्ट करना होगा.

– इसके बाद आपको अपनी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कितना टीडीएस कटा है. साथ ही टीडीएस की विस्तृत जानकारी भी आपको दिख जाएगी, जिसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.

– अगर आपकी कुल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो आप इसके लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ये पैसा आपको वापस अपने अकाउंट में मिल जाएगा यानी आपका कटा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

अगर किसी व्यक्ति ने 2019-20 और 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उस पर टीडीएस की दर ऊंची लगेगी. सेक्शन 206CCA और 206AB सेक्शन तभी लागू होगा जब दोनों साल का आईटीआर फाइन नहीं हो. अगर किसी एक साल का आईटीआर भरा गया हो तो यह सेक्शन लागू नहीं होगा.

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