छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

 


 

श्रीगंगानगर 11 जुलाई (वार्ता)। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा। घटना मटीली राठान थाना क्षेत्र में एक सीमावर्ती गांव की है। स्कूल में अध्ययनरत 16 वर्षीय एक किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 10 अगस्त 2016 को रवि उर्फ रविंद्र सिंह मजहबी सिख निवासी चक 10-डब्ल्यू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।

 

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