नाबालिग को अगवा कर किया रेप, आरोपित को अब मिली 20 साल की सजा, लगा 30 हजार रुपये का जुर्माना
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल. विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत कजोडिय़ा गांव के रतन पुत्र माधो रैगर को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि रतन रैगर पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व 15-16 दिन अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखते हुये रेप करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने मामले में रतन पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 30 दस्तावेज पेश किये। |
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