नाबालिग को अगवा कर किया रेप, आरोपित को अब मिली 20 साल की सजा, लगा 30 हजार रुपये का जुर्माना

 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल.

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत कजोडिय़ा गांव के रतन पुत्र माधो रैगर को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि रतन रैगर पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व 15-16 दिन अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखते हुये रेप करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने मामले में  रतन पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 30 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बीएचएन को बताया कि एक व्यक्ति ने 24 अप्रैल 2020 को फूलियाकलां थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 20 अप्रैल को कोई व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। तलाश करने के दौरान पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपित रतनलाल रैगर ले गया। बाद में पीडि़त किशोरी व आरोपित रतन लाल को फूलियाकलां पुलिस ने कांटी से नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग को अगवा कर ले जाने के बाद रतन ने उसे पहले कांटी ले गया। इसके बाद उसे वह भवानीपुरा ले गया। दोनों ही जगह उसे 15-16 दिन बंधक बनाकर रखते हुये आरोपित ने रेप किया। भवानीपुरा से पुन: कांटी ले जाते समय नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब व आरोपित को पकड़ा था। पुलिस ने मामले में तफ्तीश कर रतन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। 

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

घर की छत पर किस दिशा में लगाएं ध्वज, कैसा होना चाहिए इसका रंग, किन बातों का रखें ध्यान?

समुद्र शास्त्र: शंखिनी, पद्मिनी सहित इन 5 प्रकार की होती हैं स्त्रियां, जानिए इनमें से कौन होती है भाग्यशाली

सुवालका कलाल जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग

मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे- विद्यासागर महाराज

25 किलो काजू बादाम पिस्ते अंजीर  अखरोट  किशमिश से भगवान भोलेनाथ  का किया श्रृगार

महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

घर-घर में पूजी दियाड़ी, सहाड़ा के शक्तिपीठों पर विशेष पूजा अर्चना