फैसला- तस्कर अंग्रेज सिंह को 4 साल की कैद, 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण ) बृजमाधुरी शर्मा ने अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मोहम्मदपुर निवासी अंग्रेज सिंह पुत्र बलकार सिंह को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, गुरुवार को सुनाया गया। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि  तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी गजराज चौधरी ने 10 मार्च 17 को पुलिस जाब्ते के साथ बरड़ौद चौराहे पर नाकाबंदी कर आने -जाने वाले वाहनों की जांच शुरु की थी। इस दौरान चितौडगढ़ की ओर से आई एक बाइक बाइक का चालक पुलिस जाब्ते को देखकर बाइक को पुन: उसी दिशा में घूमाकर ले जाने लगा, जिस ओर से वह आया था। बाइक चालक की पीठ पर एक बैग बंधा था।  शंका होने से चालक को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने खुद को मोहम्मदपुर, फ तेहाबाद निवासी अंग्रेज सिंह बताया। बैग की तलाशी ली तो उसमें 7 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने बाइक सहित डोडा-चूरा जब्त कर अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने अग्रेज सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।  अभियोजन पक्ष ने अंग्रेज सिंह पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए कोर्ट में नौ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 50 दस्तावेज पेश किये थे।  

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