हरियाणा के डोडा चूरा तस्कर को 5 साल की कैद, 50 हजार का लगाया जुर्माना

 


भीलवाड़ा BHN
विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण बृजमाधुरी शर्मा ने सोमवार को डोडा चूरा की तस्करी के एक मामले में हरियाणा के तस्कर अंग्रेज सिंह को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष ने तस्कर पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए कोर्ट में 11 गवाहों के बयान करवाते हुए 39 दस्तावेज पेश किए।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि तत्कालीन हमीरगगढ़ थानाप्रभारी गजराज चौधरी 9 जून 2017 को गश्त के लिए थाने से निकले और बरड़ोद चौराहे पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। चित्तौड़गढ़ की ओर से आई एक बाइक का चालक पुलिस जाब्ते को देखकर पुन: उसी दिशा में बाइक घुमाकर जाने लगा जिसे थानाधिकारी ने पुलिस जाब्ते के सहयोग से पकड़ा। बाइक के पीछे एक बैग बंधा हुआ था जिसे चैक किया तो उसमें 21 किलो डोडा चूरा मिला जिसे बाइक सहित जब्त कर हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मोहम्मदपुर निवासी अंग्रेज सिंह पुत्र बलकार सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की, उसके बाद आरोपी अंग्रेज सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई पूरी होने पर आज न्यायालय ने अंग्रेज सिंह को सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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