सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा अब 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा

 


भीलवाड़ा BHN
राज्य सरकार के उन कर्मचारियों व परिजनों को भी अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में रजिस्टर हैं।
वित्त (बीमा) विभाग के संयुक्त शासन सचिव वेदप्रकाश गुप्ता ने सभी जिला कोषाधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। वर्तमान में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में पंजीकृत परिवारों को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध नहीं है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का दायरा व्यापक करते हुए आरजीएचएस में पंजीकृत सभी परिवारों को भी दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत आरजीएचएस की सभी श्रेणी के  पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार एवं बोर्ड निगम आदि समस्त राज्य स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे कार्मिकों, जिनके द्वारा साधारण बीमा निधि की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए से अधिक के बीमाधन का विकल्प लिया गया है, के परिवारों को भी 5 लाख रुपए का निशुल्क बीमा कवर मिलेगा। साथ ही कार्मिक द्वारा विकल्प के तौर पर चयनित अधिक बीमाधन का कवरेज यथावत रहेगा। किसी भी स्थिति में एक परिवार को नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

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