आदर्श हत्याकांड में नया मोड़-हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक व अनुसंधान अधिकारी को किया तलब

 


 भीलवाडा बीएचएन। आदर्श तापडिय़ा हत्याकाण्ड में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने मृतक आदर्श के छोटे भाई परिवादी मयंक तापडिय़ा की याचिका पर भीलवाडा पुलिस अधीक्षक एंव अनुसंधान अधिकारी को आगामी 3 अगस्त 2022 को इस मामले के सम्पूर्ण रेकार्ड सहित तलब किया हैं। 
मयंक तापडिय़ा ने अपने अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित के माध्यम से एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की गई। याचिका में बताया गया कि राजस्थान पुलिस भीलवाड़ा द्वारा उक्त हत्याकाण्ड में नामजद आरोपितों को पुलिस द्वारा दुषित व गलत अनुसंधान कर बचाया जा रहा हैं।
 परिवादी चश्मदीद गवाह मयंक तापडिय़ा के पुलिस द्वारा अपनी मनमर्जी से गलत व मनमकसूद बयान लेखबद्ध कर पत्रावली पर लगाकर गलत व दुषित अनुसंधान किया गया एंव नामजद आरोपितों को राजनैतिक प्रभाव व दबाव तथा तुष्टिकरण की निति अपनाते हुये आरोपित नहीं बनाया गया, जबकि इस प्रकरण की चश्मदीदी शहादत में इन आरोपितों के खिलाफ नामजद शहादत आई हैं। ज्ञात रहे कि उक्त प्रकरण में कोतवाली पुलिस भीलवाडा द्वारा  25 जुलाई 2022 को न्यायालय  अनुसूचित जाति जनजाति भीलवाडा में 2 आरोपितों मोहम्मद साहिल मन्सुरी व मसूदखान उर्फ  अदनान उर्फ इल्लु पठान के विरूद्ध हत्या के आरोप में चार्जशीट पेश की गई, तथा 2 नाबालिक विधि का उल्लघन करने वाले बालकों  के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड पालडी भीलवाडा में चार्जशीट पेश की गई। जबकि मयंक तापडिया की रिपोर्ट में नामजद टोनी एंव इब्राहिम के नाम कोतवाली पुलिस ने तर्क कर हटा दिये। मयंक के द्वारा उक्त प्रकरण में पुलिस महानिदेशक जयपुर को प्रतिवेदन देकर इस मामले में नामजद टोनी  व इब्राहिम  के विरूद्ध कार्यवाही करने का ज्ञापन दिया गया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई तो मयंक ने राजस्थान पुलिस द्वारा किये गये दुषित अनुसंधान को लेकर राज्यपाल  को इस बारे में ज्ञापन भेजकर इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराये जाने की प्रार्थना की गई। राजस्थान पुलिस ने इस प्रकरण में गलत व दुषित अनुसंधान करने व राजनितिक प्रभाव व तुष्टिकरण की राजनिति अपनाने से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच ऐजेन्सी एनआईए/ सीबीआई से करवाने की प्रार्थना उच्च न्यायालय से की गई हैं। जिसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय ने भीलवाडा पुलिस अधीक्षक एंव अनुसंधान अधिकारी को आगामी सुनवाई 3 अगस्त 2022 को न्यायालय में सम्पूर्ण रेकॉर्ड सहित तलब किया हैं।  

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