फैसला- अजमेर के दो तस्करों को आठ-आठ साल की कैद

 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में अजमेर जिले के दो तस्करों हीरालाल जाट व छोटूलाल गुर्जर को आठ-आठ साल की कैद और 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसला, सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने सुनाया।  अभियोजन पक्ष ने दोनों पर तस्करी के आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये और 60 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन प्रभारी गजेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बिना नंबरी स्विफ्ट कार में दो लड़के लाडपुरा की ओर से अवैध अफीम डोडा-चूरा ला रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी सिंह ने नाकाबंदी की। इस दौरान मुखबिर के बताये अनुसार, एक कार आई, जिसे पुलिस ने रोका। चालक सहित दो लोग कार में सवार थे। पूछताछ में चालक ने खुद को अजमेर जिले के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के खातोलाई निवासी छोटूलाल पुत्र सूरत गुर्जर व उसके साथ बैठे व्यक्ति ने खुद को बांदरसिंदरी थाने के गांव गणेशपुरा  जाट मोहल्ला निवासी हीरालाल पुत्र कानाराम जाट बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें तीन बोरों में 48 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान करवाते हुये 60 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों पर लगे तस्करी के आरोप सिद्ध किये। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों आरोपितों छोटूलाल व हीरालाल को आठ-आठ साल की कैद और 80-80 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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