फैसला- अजमेर के दो तस्करों को आठ-आठ साल की कैद
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में अजमेर जिले के दो तस्करों हीरालाल जाट व छोटूलाल गुर्जर को आठ-आठ साल की कैद और 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसला, सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने दोनों पर तस्करी के आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये और 60 दस्तावेज पेश किये। | ![]() |
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