VIDEO डोडा-चूरा तस्करी के मामले में रिटायर्ड एएसआई को 4 साल की कैद


 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल।

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में फतेहाबाद के रिटायर्ड एएसआई मोहिन्दर सिंह को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि तत्कालीन सुभाषनगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा 16 अक्टूबर 2017 के दीपावली का त्योंहार होने से गश्त के लिए निकले। वे, रोडवेज बस स्टेंड पहुंचे, जहां गश्त करते समय केबीन नंबर एक पर एक व्यक्ति खड़ा था, जो पुलिस को देखकर बसों के बीच छिपने लगा। उसे पुलिस ने शंका के आधार पर रोका और नाम-पता पूछा तो उसने खुद को भाटीय कॉलोनी, फतेहाबाद निवासी मोहिन्दर सिंह पुत्र मुंसा सिंह और हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एएसआई बताया। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो 10 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर मामला दर्ज करते हुये उक्त आरोपित को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 49 दस्तावेज और 11 गवाह अदालत में पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किये। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपित मोहिन्दर सिंह को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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