0946 गैंग के सरगना सहित दो आरोपितों की जिला न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। जानलेवा हमले के मामले में 0946 गैंग के सरगना सहित दो आरोपितों की जमानत याचिका जिला एवं सेशन न्यायालय से खारिज हो गई।  
मांडल चौकी प्रभारी चिराग खां कायमखानी ने बीएचएन को बताया कि जाटों का खेड़ा आरजिया निवासी पीडित शिवराज पुत्र लेहरू जाट बीमार लावारिस गायों की देखभाल करता है। 6 नवंबर को शिवराज कोटा बायपास पर गया था, जहा आरोपितों ने पाइप और तलवार से उस पर हमला कर दिया। हमले में शिवराज घायल हो गया था। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी कायमखानी का कहना है कि घटना के दिन जाटो का खेड़ा में जय शंकर शर्मा रॉन्ग साइड में मोटर साइकिल चला कर लाया।
 इस बात को लेकर पीडित शिवराज जाट व उसके दोस्तों डाल चंद धोबी, राजेंद्र प्रजापत से उसकी बहस हो गई थी। इसी बात को लेकर शिवराज जाट पर कोटा बाय पास पर जाकर जान लेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने हमले के आरोपी और 0946 गैंग के सरगना जाटों का खेड़ा आरजिया निवासी कमलेश कड़वा पुत्र रुपलाल जाट व उसके साथी बांसा का खेड़ा निवासी जय शंकर पुत्र सीताराम शर्मा को गिरफ्तार कर तलवार व  लाठी बरामद की। दोनों आरोपितों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहा से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा मे भेज दिया गया था। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे इन दो आरोपितों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। 

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