दिल्ली शराब घोटाले में फिर बड़ा ऐक्शन, ED ने कारोबारी अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार
ईडी ने शराब नीति मामले में एक और गिरफ्तारी की है. उसने अमित अरोड़ा को अरेस्ट कर लिया है. वह बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है. सीबीआई ने इस मामले 25 नंवबर को 7 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. वहीं इस मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सीबीआई का सरकारी गवाह बन चुका है. अरोड़ा को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है. आरोपी ने खुद कोर्ट में कहा था कि मेरी तरफ से 1 नवंबर 2022 को मेरे वकील के माध्यम से एप्लिकेशन दी गई है. मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं. मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखूंगा. इस पर कोर्ट ने आरोपी से पूछा कि उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है. सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं दी गई है. आरोपी ने कहा, "मैं इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में भी सब सच बताऊंगा. मैं जांच में भी सहयोग करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा. मैं जांच अधिकारी के सामने कुछ स्टेटमेंट दे चुका हूं और कोर्ट के सामने अपना कंफेशन स्टेटमेंट भी दे चुका हूं.
चार्जशीट में आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, मुत्थु गौतम और दो लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नाम नहीं है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है. इससे पहले 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी. दोनों को व्यक्तिगत बॉन्ड और हर को 2 लाख की जमानत राशि पर राहत मिली थी. हालांकि, ईडी को पूछताछ के लिए कस्टडी दिए जाने से रिहा नहीं हो सके थे. दोनों आरोपी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं इसलिए जमानत मुचलका दाखिल नहीं कर पाए हैं. विजय नायर व अभिषेक बोइनपल्ली को निचली अदालत से मिली जमानत को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी तो गुरुवार को कोर्ट ने दोनों की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की याचिका पर दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया. इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. इस बीच सीबीआई ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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