पत्नी पर आरोप, शादी के बाद 20-25 दिन साथ रही, दायित्व का नहीं किया निर्वहन, घर से ले गई नकदी व गहने, पति ने दर्ज करवाई एफआईआर

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। शास्त्रीनगर के एक युवक ने अजमेर निवासी पत्नी सहित अन्य पर घर से नकदी व गहने ले जाने व मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला कोर्ट के आदेश से कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। 
पुलिस ने बताया कि सौलंकी टाकिज रोड, शास्त्रीनगर निवासी नरेश कुमार पुत्र भवानीराम मेघवंशी ने पत्नी  खुशबु पिंगल पुत्री सुभाष पिंगल  निवासी धोलाभाटा, अजमेर, ससुर सुभाष पिंगल पुत्र हरीश पिंगल, साले आशा सनी उर्फ  प्रशान्त पिंगल, हरीश पिंगल, मोसा-मोसी, मामा मामी व अन्य आरोपितों के खिलाफ कोर्ट के इस्तगासे से केस दजर्् करवाया है। 
परिवादी नरेश ने रिपोर्ट में बताया कि उसका  विवाह खुशबु के साथ 29 जून 2020 को अजमेर में रिति रिवाजा अनुसार सम्पन्न हुआ था। तब वह, खुशबु के साथ 20-25 दिन रहा। खुशबु ने इन  दिनों पत्नी के दायित्वों का निर्वहन नही किया, वह पृथक-पृथक रहती थी। परिवादी का कहना है कि वह  अपने कार्य से घर से बाहर गया था, तभी खुशबू ने  2फरवरी 2021 को अपनी मां के कहें अनुसार घर में रखी चेन,मंगलसूत्र,गले का हार, सोने की चूडिया, कमरबंध, बाजुबंध, पायजेब, बिछुडी, बोर, 50 हजार रुपये आदि सामान घर से समेटकर  अपने भाई सनी उर्फ  प्रशांत  पिता सुभाष पिंगल को फोन कर बुला लिया और अपने घर चली गई। परिवादी ने ससुर सुभाष पिंगल से सम्पर्क किया तो  दिवस के भीतर  जर जेवरात नकदी सहित खुशबु को भीलवाड़ा छोड़ देने की बात कही।  परिवादी 4 सितंबर 2022 को आरोपित के कहे अनुसार, अपने सामान नकदी लेने के लिए गया तो आरोपित ने जेवर व नकदी देने से इनकार कर दिया। साथ ही कार्रवाई करने पर झूंठे मुकदमे में फंसाने की परिवादी को धमकी दी। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 480-406-420- 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। इसकी जांच एएसआई कन्हैयालाल के जिम्मे की गई है।

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