धमकियों से परेशान होकर सेल्फोस खाने वाले युवक ने तोड़ा दम, पत्नी व वकील सहित चार पर दर्ज है केस

 

 भीलवाड़ा बीएचएन। दस लाख रुपये की मांग, एक्सीडेंट में मरवाने, दहेज के मुकदमे में उलझाने जैसी धमकियों से परेशान होकर सल्फोस का सेवन करने वाले युवक ने रविवार रात जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम सोमवार सुबह पुर थाना पुलिस करवायेगी। बता दें कि उक्त धमकियों से संबंधित आरोप युवक ने पिछले दिनों पुलिस को दिये अपने बयान में लगाये थे। इन बयानों पर पुलिस ने मृतक की उसकी पत्नी, इसकी मां व बाप के साथ ही एक वकील के खिलाफ केस दर्ज किया था। 
पुर थाने के सहायक उप निरीक्षक भंवर सिंह ने बताया कि तिलकनगर, दादाबाड़ी निवासी रतन लाल 27 पुत्र ज्ञानमल खटीक 16 नवंबर को पुर ओवरब्रिज के यहां मिला था। उसने जहरीली वस्तु का सेवन किया था। रतन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां रविवार रात उसने दम तोड़ दिया। शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम सोमवार सुबह करवाया जायेगा। 
एएसआई सिंह का कहना है कि रतन लाल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद   सूचना पर पुर थाने से दीवान भंवरलाल (बेल्ट नंबर 420) जिला अस्पताल पहुंचे और रतन लाल के बयान दर्ज किये। रतन ने पुलिस को दियेे बयान में आरोप लगाया कि उसकी शादी  2020 में ज्योति पुत्री मदन लाल सोलंकी के साथ हूई थी। पत्नी ज्योति के बच्चा होने वाला था। पत्नी को उसके मां -बाप ने बुला कर बिना पूछे अबोर्सन करा दिया। उसके बाद मेरे घर पर पत्नी को नही भेजा। युवक ने आरोप लगाया कि उसके मां -बाप व एक वकील सीताराम खटीक , पीडि़त रतन लाल को धमकियां देने लगे कि तुझे झुठें दहेज के मुकदमें में उलझा देंगे। हमारी उपर तक बड़ी पंहुच है। तु हमारा कुछ नही बिगाड़ सकता है।  वे, 10 लाख रुपये की मांग कर रहे है। धमकी दे रहे हैं कि रुपये नही दिये तो एक्सीडेंट में मरवा देंगे।  ना ही तेरा दुसरी जगह रिश्ता होने देंगे।  यही धमकियां बार -बार मिल रही थी। रतन लाल ने बयान दिये कि इसी के चलते उसने  परेशान होकर  सेल्फोस की गोली खा ली। रतन ने कहा कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मौत के जिम्मेदार उसकी पत्नी ज्योति, उसकी मां घीसी, उसका पिता मदनलाल एवं इसका वकील होंगे। रतन ने बयान में यह भी कहा कि इनकी वजह से ही उसने आत्म हत्या करने की कोशिश की थी।   जांच के बाद पुलिस ने अपराध धारा 385 के तहत मामला दर्ज किया था।  

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