बच्चे से कुकर्म का मामला, निलंबित जज जितेन्द्र गुलिया सहित अन्य दो साथियों को मिली जमानत

 


14 साल के बच्चे से कुकर्म मामले में निलंबित जज जितेंद्र गुलिया और उसके दो साथियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने पर पीड़ित बच्चे की मां ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील को सुना भी नहीं गया। हम जब तक पहुंचे तब तक पता चला सुनवाई हो रही है। ऐसे में हमें न्याय नहीं मिल सकता। पीड़ित की मां ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में निलम्बित आरोपी जज का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए उनकी वापस सुनवाई हो। जिससे हमें न्याय मिले। आरोपी निलम्बित जज गुलिया ने हाईकोर्ट में जमानत लेने के लिए 2 मार्च को प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर कोर्ट में सुनवाई की 9 मार्च तारीख तय हुई। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 10,11, 14 मार्च और आखिर में पांचवीं तारीख 16 मार्च को बेल पर सुनवाई करना तय हुआ। वहीं निलंबत जितेंद्र गुलिया की ओर से वकील ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। बच्चे को दिलाई स्कूटी की किस्त के पैसे बंद करने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। 


क्या था मामला

बता दें कि नाबालिग की मां ने पिछले साल 31 अक्टूबर को जितेंद्र गुलिया और उसके दो साथियों पर बेटे से कुकर्म का केस दर्ज करवाया था। पुलिस रिपोर्ट में उसने बताया कि जज ने उसके बेटे से क्लब में दोस्ती गांठ ली। उसके बाद वह उसके बेटे को नशीलीं चीजें देकर कुकर्म करता था। उसके दो साथियों पर भी कुकर्म करने का आरोप लगाया गया। यहां तक कि महिला ने कहा कि केस दर्ज कराने पर जज उन्हें धमकी दे रहा है। 

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