स्थाई लोक अदालत ने जारी किये- पार्किंग स्थलों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश

 


भीलवाड़ा विजय गढ़वाल। न्यायालय स्थाई लोक अदालत के  अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सदस्य गोवर्धनसिंह कावडिय़ा व सदस्य डॉ. सुमन त्रिवेदी ने परिवादी अब्दुल अजीज के परिवाद पर रोडवेज बस स्टैंड, रामस्नेही चिकित्साल, महाविद्यालय, सभी संबंधित राजकीय उपक्रम के पार्किंग स्थल के मुख्य गेट पर सीसी टीवी कैमरे लगाने सहित विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 
मंगला चौक के अब्दुल अजीज मंसूरी ने लोक अदालत में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भीलवाड़ा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक भारतीय रेल विभाग, रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा, जिला कलेक्टर, प्रबंधक रामस्नेही हॉस्पिटल, प्रधानाचार्य, सेठ मुरलीधर मानसिंहका महाविद्यालय, कोर्ट मैनेजर, सेशन कोर्ट के विरुद्ध परिवाद पेश किया। 
परिवादी ने 6 अप्रैल 2018 को भीलवाड़ा के दोपहिया व चौपहिया वाहनों के पार्किंग सटैंड पर विशिष्ट निर्देशों के साथ सुरक्षा उपायों की पालना के लिए परिवाद प्रस्तुत किया। विपक्षीगण की ओर से भी जवाब पेश किये गये।  
स्थाई लोक अदालत ने बिना कोई टिप्पणी किये वाहन की सुरक्षा के लिए पार्किंग स्थल के उचित रखरखाव और सुरक्षात्मक व्यवस्था के क्रम में वांछित निर्देश संबंधित विपक्षीगण और उनके द्वारा दी गई निविदाओं के अनुसार ठेकेदारों के द्वारा पालन योग्य है। 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, न्यायालय, रामस्नेही चिकित्सालय, महाविद्यालय और सभी संबंधित विपक्षीगण व राजकीय उपक्रम से संबंधित होकर महत्वपूर्ण रूप से छात्र-छत्राओं , मरीजों और अभ्यर्थियों सहित जन साधारण को इन सभी स्थानों पर वाहन स्थल से रुबरु होने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन पड़ती है। इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये है। 
-पर्किंग स्थल के मुख्य गेट पर सीसी टीवी कैमरे लगाये जाये। 
-स्टैंड पर वाहन रखने वाले वाहन धारकों के वाहन संख्या एवं रसीद कंप्यूटर या स्पष्ट लिखित तौर पर जारी की जावे। 
- वाहन धारकों से वसूल की जाने वाली राशि की रसीद जारी की जाये। 
- पार्किंग स्थल पर धूप, धूल व बरसात से बचाव के लिए पार्किंग स्थल पर शेड लगाये जाये। 
- लाईसेंसधारी/ ठेकेदार की ओर से किसी प्रकार की अनियमितता,अधिक वसूली, व्यवहारदोष की शिकायत निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी का उल्लेख ठेकेदार के पार्किंग बोर्ड पर लगे। संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर या दूरभाषनंबर अंकित कि ये जाये। 
- पार्किंग स्थल पर वाहन बाद रसीद ठेकेदार रखे जाने पर उसके गुम, चोरी होने की जिम्मेदारी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी ठेकेदार/ लाइसेंसधारी की होगी। 
- यथा संपभव पार्किंग स्थल पर कार्यरत व्यक्ति की पहचान सहित ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जाये। 
स्थाई लोक अदालत ने विपक्षीगण अपने द्वारा जारी निविदाओं के क्रम में लाईसेंसधारीसे उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। अदालत ने यातायात शाखा प्रभारी को तीन माह में उक्त व्यस्था की समीक्षा कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये। 

 

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