पीडब्लूडी के पूर्व कैशियर को 4 साल की कैद, 12 साल पहले मिली थी 1 लाख 35 हजार की अवैध राशि

 

 भीलवाड़ा बीएचएन। एसीबी कोर्ट भीलवाड़ा ने पीडब्लूडी के पूर्व कैशियर रमेश शर्मा को चार साल के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि एसीबी ने 12 साल पहले इसके कार्यालय से 1 लाख 35 हजार 500 रुपये की अवैध राशि जब्त की थी। 
एसीबी कोर्ट के अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बीएचएन को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 15 सितंबर 2010 को पीडब्लूडी अधीक्षण अभियंता ऑफिस के कैशियर रमेश शर्मा के कार्यालय कक्ष की आकस्मिक चैकिंग की थी। इस दौरान कार्यालय कक्ष में उत्तर-पश्चिम दिशा के कौने में दीवार में बनी रैक में रखे पीले बस्ते में 500-500 के नोट मिले थे। ये नोट 1 लाख 35 हजार 500 रुपये थे। राशि को अवैध मानकर एसीबी ने जब्त कर लिया था। इस मामले में कैशियर रमेश शर्मा को दोषी मानते हुये उसके खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद आज आरोपित पूर्व कैशियर रमेश शर्मा को चार सारल के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।    

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