काम पर रखने के बदले मेट से 2 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले तत्कालीन सहायक सचिव को 4 साल की सजा, 30 हजार रुपये लगाया जुर्माना

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। एसीबी कोर्ट ने मंगलवार को बोरोणा ग्राम पंचायत (रायपुर तहसील) के तत्कालीन सहायक सचिव रामनारायण खटीक को 4 साल के साधारण कारावास की सजा और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। खटीक ने 10 साल पहले एक मेट को काम पर रखने के बदले 2 हजार रुपये की रिश्वत ली थी, जिसे एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 
एसीबी कोर्ट सूत्रों के अनुसार, बोराणा निवासी लादूलाल पुत्र रंगलाल ने 22 मार्च 2012 को एसीबी के तत्कालीन एएसपी भीमसिंह बीका को शिकायत दी कि वह बोराणा ग्राम पंचायत में मेट के पद पर कार्यरत है। बोराणा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव रामनारायण खटीक ने उसेे बुलाकर पिछले काम का बकाया व खर्चा पानी मांगा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मेट  का काम करना है तो खर्चा पानी के दो हजार रुपये व पहले के खर्चा पानी के बकाया 3500 रुपये देने होंगे। तभी तुझे मेट  के कमा पर रखूंगा, नहीं तो मेट के पद से जेईएन को कहकर हटा दूंगा। परिवादी लादूलाल ने एसीबी को की शिकायत में बताया कि सहायक सचिव उसे मेट के काम पर रखने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। वह, रामनारायण को रिश्वत न देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। इस शिकायत का एएसपी बीका ने सत्यापन करवाया। शिकायत सही पाये जाने पर ट्रैप की योजना बनाकर एसीबी ने परिवादी को रिश्वत राशि दो हजार रुपये के साथ बोराणा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव रामनारायण पुत्र नंदलाल खटीक के पास भेजा। रामनारायण ने एसीबी के परिवादी लादूलाल से रिश्वत राशि ग्रहण कर पेंट की बांयी जेब में रख ली। एसीबी को देखकर यह राशि रामनारायण ने बाथरूम में छिपा दी थी, जिसे एसीबी ने बरामद कर आरोपित रामनारायण खटीक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।  
दस साल पुराने इस मामले में एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कटारा ने सुनवाई पूरी करते हुये आरोपित रामनारायण खटीक को आज 4 साल के साधारण कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनीता यादव ने पैरवी की।  

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