एसीबी कोर्ट का फैसला- तत्कालीन जेटीए को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद
भीलवाड़ा बीएचएन। विकास अधिकारी कार्यालय आसींद के तत्कालीन जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। फैसला, सोमवार को एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कटारा ने सुनाया। बता दें कि आरोपित कैलाशचंद्र संविदा अनुबंध पर था, जिसे बाद में सेवा से पृथक कर दिया गया था। | ![]() |
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