एसीबी कोर्ट का फैसला- तत्कालीन जेटीए को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। विकास अधिकारी कार्यालय आसींद के तत्कालीन जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। फैसला, सोमवार को एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कटारा ने सुनाया। बता दें कि आरोपित कैलाशचंद्र संविदा अनुबंध पर था, जिसे बाद में सेवा से पृथक कर दिया गया था।  
अदालत सूत्रों के अनुसार, एसीबी, भीलवाड़ा ने 3 अप्रैल 2012 को ट्रैप की कार्रवाई के विरुद्ध विकास अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति आसींद के जेटीए कैलाशचंद्र शर्मा के पंचायत समिति के पास स्थित घनश्याम छीपा के मकान के किराये के कमरे की तलाशी ली थी। कमरे में चारपाई पर बिस्तर के नीचे एक प्लास्टिक थैली में रुपये रखे मिले। यह राशि 45 हजार रुपये थी। इन रुपयों के बारे में जेटीए से पूछा तो उसने अपने तीन माह के वेतन की राशि होना बताया। बिस्तर के नीचे छिपाकर रखने के बारे में पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। शर्मा के कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से एसीबी ने राशि जब्त कर जांच की। यह राशि जांच में आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक राशि अर्जित करना पाई गई। एसीबी ने इस मामले में लसाडिय़ा निवासी जेटीए कैलाश चंद्र पुत्र नारायण शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक केके शर्मा ने 13 गवाहों के बयान करवाते हुये 11 दस्तावेज पेश कर कैलाशचंद्र  शर्मा पर लगे आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को आरोपित तत्कालीन जेटीए (संविदा अनुबंध कनिष्ठ तकनिकी सहायक कार्यालय पंस आसींद हाल सेवा से पृथक) कैलाशचंद्र शर्मा को 4 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 

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