डोडा-चूरा तस्करी के आरोप में ट्रक चालक को दस साल की कैद, आईपीएस कच्छावा ने की थी कार्रवाई


 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी मामले में शनिवार को थलां, श्रीपुरा निवासी ट्रक चालक सांवरमल पुत्र छोटूलाल गुर्जर का 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि कार्यवाहक सदर थाना प्रभारी आईपीएस (पी) मृदुल कच्छावा 22 जून 2017 को  थाने से गश्त के लिए रवाना हुये। वे, रुपाहेली चौराहा पहुंचे और नाकाबंदी शुरु कर वाहनो ंकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान बनकाखेड़ा की ओर से आये मिनी ट्रक को पुलिस ने रोका। उसमें अकेला चालक ही था। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को कोटड़ी थाने के थलां, श्रीपुरा निवासी सांवरमल पुत्र छोटलाल गुर्जर बताया। 
आईपीएस कच्छावा ने सांवरमल से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ऐसे में संदेह के आधार पर पुलिस ने मिनी ट्रक की चेकिंग की। उसमें प्लास्टिक के तीन कट्टे भरे रखे नजर आये। कच्छावा ने कट्टों को खोलकर चेक किया तो उसमें अफीम डोडा-चूरा भरा मिला। डोडा-चूरा रखकर परिवहन करने से संबंधित कोई लाइसेंस और परमिट आरोपित सांवरलाल के पास नहीं मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित मिनी ट्रक को डिटेन कर डोडा-चूरा का वजन करवाया, जो 85 किलो पाया गया। पुलिस ने चालक सांवरमल को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 50 दस्तावेज पेश कर आरोपित सांवरमल पर लगे आरोप सिद्ध किये गये। 

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