डंपर का सौदा कर न बकाया ऋण जमा कराया न राशि अदा की, केस दर्ज

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। एक व्यक्ति से डंपर खरीदने के बाद शर्तों के अनुसार, न तो बकायाण ऋण जमा कराया और न ही बकाया राशि अदा की। इसे लेकर मांडल पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। 
मांडल चौकी प्रभारी चिराग खां कायमखानी ने बीएचएन को बताया कि धूलखेड़ा के   किशन पुत्र भेरूलाल गाडरी ने रिपोर्ट दी कि नर्बदा विहार के सुनील पुत्र घनश्याम पारीक  और आजाद नगर के शैतान सिंह पुत्र रामस्वरूप राव  ने परिवादी के नाम का डम्पर आरजे 06 जीबी2436 क़ो स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर खरीद किया । डम्पर का बकाया ऋण शर्त के अनुसार सुनील पारीक और शैतान सिंह क़ो जमा कराना था, परन्तु जमा नहीं करा के डम्पर क़ो भी कही छिपा दिया है और ना बकाया राशि जमा करा रहा है ना ही डम्पर सम्भला रहा है।  इस शिकायत पर पुलिस ने अपराध धारा 406-420 आईपीसी में मामला दर्ज किया है। 

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