छात्र जीवन से जुड़े एक मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोर्ट से बड़ी राहत

 


जोधपुर ।  अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मीनाक्षी नाथ की कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आरोपों में बरी किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अपनी निजी गाड़ी से बगैर एक्सकोर्ट अदालत में पेश हुए थे। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शेखावत के अधिवक्ता नाथू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है।मामला वर्ष 1992 से जुड़ा है जब गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौरान किसी व्यक्ति से विवाद होने के बाद शेखावत के द्वारा उसी संदर्भ में मामला दर्ज करवाया गया था। छात्र जीवन से जुड़े एक मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है इस पर पुलिस ने इसी मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का दोषी मानते हुए शेखावत के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर IPC की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी। आईपीसी की धारा 182 की लंबित कार्रवाई के मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत कोर्ट में पेश हुए। शेखावत को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद वे काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है।

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