भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता साफ


 भीलवाड़ा/ जौधपुर बीएचएन।  हाईकोर्ट ने बीसीआई के 3 अक्टूबर 2022 के उस आदेश की क्रियान्विति पर आगामी आदेश तक स्टे लगा दिया, जिसमें राजस्थान में सभी जिलों की बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह स्टे भीलवाड़ा बार एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है। 
  भीलवाड़ा बार एसोसिएशन की तरफ  से अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर  द्वारा याचिका दायर की गई। नीरज कुमार गुर्जर ने बताया कि  भीलवाड़ा बार एसोसिएशन, के 18 नवंबर से होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि बार एसोसिएशन, भीलवाड़ा  के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार सख्ती से करवाए जाएं। साथ ही मामले में बीसीआई व बीसीआर सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस  विनीत कुमार माथुर ने यह निर्देश शुक्रवार को भीलवाड़ा  बार एसोसिएशन के अधिवक्ता राजेन्द्र कचोलिया और गोपाल सोनी की याचिका  पर दिया।  याचिका में  अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर द्वारा भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के 18 नवंबर से होने वाले चुनाव प्रक्रिया पर बीसीआई द्वारा रोक लगाने के 3 अक्टूबर वाले आदेश को चुनौती दी थी। इनमें कहा था कि बीसीआई को बार एसोसिएशन चुनावों पर रोक लगाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ने बीसीआई के चुनाव पर रोक के फैसले को रद्द किया था । 

 

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